पुरानी कार पर जीएसटी को लेकर कन्फ्यूज़न
GST काउंसिल की बैठक में कई बडे फैसले लिए गए थे. इसके बाद सोशल मिडिया पर भी लोगो ने खूब हंगामा मचाया था. सोशल मिडिया पर यूज्ड कार की जीएसटी को लेके लोगो तरह- तरह की बाते कर रहे हे. GST काउंसिल ने यूज्ड कार पर 18 % GST लगाया था. ज्यादातर लोगो को इस कार पर जीएसटी का ये ऐलान समज नहीं आया है.
GST काउंसिल की बैठक के बाद वित मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया की पुरानी और युज्ड कारो पर GST 12 % से बढ़कर 18 % किया जायेगा. इसमें 1200 cc या उसके अधिक क्षमता वाली पेट्रोल और डिजल गाडिया 4000 mm या उससे अधिक लम्बाई वाली और 1500 cc या उससे अधिक इंजन क्षमता वाली गाड़िया शामिल है.
इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य वाहन भी शामिल किए गए है. लेकिन ये सिर्फ जीएसटी रजिस्टर्ड यूज्ड कार का बिजनेस करने वालों पर ही लागू होगे. इसका मतलब ये है की आमआदमी के कार बेचने पर ये नियम लागु नहीं होगा.
क्या घाटे में कार बेचने पर लगेगी GST
कोई यूज्ड कार बिजनेस करने वाला व्यक्ति ( जो GST रजिस्टर्ड है ) इसे बेचता है और उसे घाटा होता है यानी वह नुकसान पर कार बेचता है तो उसे जीएसटी नहीं देना होगा. केवल मार्जिन पर ही जीएसटी देना होगा.
इसे आप एक उदाहरण से समज सकते है.
मन लीजिए आपने 5 लाख रूपये में पुरानि कार खरीदी और उसकी रिपेरिंग और पेंटिंग के बाद उसको 6 लाख रूपये में बेचते हो तो आपको 1 लाख रूपये का लाभ होगा. ऐसे मामले में GST सिर्फ 1 लाख रूपये पर ही लगायी जाएगी
जो मार्जिन पर 18 % GST के बराबर है. अगर वही कार 4 . 5 लाख रूपये में बेचते हे तो आपको कोई GST नहीं देनी होगी.
क्या आदमी पर होगा इसका असर ?
सरकारने बताया है की नई 18 % GST दर केवल पुरानि कारो के बिजनेस करने वालो पर ही लागु होगी.अपनी निजी पुरानि कार बेचने वाले लोगो पर कोई GST नहीं लगेगी.अगर कोई आम नागरिक यूज्ड कार या वाहन बेचता है तो उस पर कोई GST लागू नहीं होगा.
इसमें स्पिनी, कार देखो , cars 24 और ओएलेक्स जैसी कंपनिया और प्लेटफॉर्म शामिल है.
GST का असर
अब पुरानी कारो पर 18 % की GST लगेगी . तो इसका असर कीमत पर पड़ेगा . अगर आप रजिस्टर्ड डीलर के जरिए कार बेचते हो तो यह GST लागु होगा.लेकिन अगर आप सीधे कार बेच रहे है, तो आपको GST नहीं देना पड़ेगा. फिर भी सही कीमत तय करने के लिए इस बदलाव् का ध्यान रखना जरुरी है.