सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला : कर्ज़ के जाल में फसा सकता है क्रेडिट कार्ड

Hetal Chudasma

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट में लगने वाली फ़ीस पर बड़ा फैसला लिया है . अगर आप समय पर  क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते हो तो 30 फीसदी से ज्यादा ब्याज आपको चुकाना पड  सकता है.

आज के समय में क्रेडिट कार्ड(credit card )  का इस्तेमाल  बहुत ही ज्यादा मात्रा में होने लगा है.  हर छोटी से छोटी चीज़ो के लिए लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते है. फिर वो चाहे बिल पेमेंट हो या फिर कोई खरीदारी हो हर जगह इसका इतेमाल हो रहा है . ऐसे में अगर आप भी क्रेडिट कार्ड  के  युजर्स  है तो ये खबर आपके लिया बेहद खास है. जो लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते है, उन्हें थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है,क्योकि एक छोटी सी लापरवाही आपका बड़ा नुकसान करवा सकती है.  हम बात कर रहे है क्रेडिट कार्ड (credit card ) पेमेंट के बारे में जिसे लेकर पिछले  दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है, इसके तहत क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट पर 30 फीसदी से ज्यादा  ब्याज भरना पड सकता है.

क्रेडिट कार्ड (credit card )पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ दिनों में क्रेडिट कार्ड की पेनल्टी को लेकर  बड़ा फैसला लिया है. क्रेडिट कार्ड की पेनल्टी फ़ीस  को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साल 2008 के एनसीडीआरसी (NCDRC) के फैसले को पलट दिया है. 2008  के नियम अनुसार क्रेडिट कार्ड बिल देरी से पेमेंट करने पर 30 % तक का ब्याज लेने का फैसला किया था. पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस लिमिट को ख़त्म कर दिया है. और बैंको को क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स से ब्याज वसूल करने की  परवानगी दे दी है. यानि अब क्रेडिट कार्ड का बिल भरने में देरी होने पर 30% नहीं बल्कि 50 % का ब्याज भी भुगतना पड़ सकता है.

क्रेडिट कार्ड यूजर्स की जरा सी लापरवाही पड़  सकती है भारी 

क्रेडिट कार्ड यूजर्स ने अगर समय पर क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो उनकों 50 %  ब्याज की कीमत चुकानी पड़ेगी . मतलब साफ है की अगर आप क्रेडिट कार्ड की मदद से  कोई बिल पेमेंट करते है , या कोई खरीदारी करते हैं तो उस  बिल पेमेंट का रिमाइंड अपने माइंड में सेट करके रखिएगा अगर बिल भुगतान की तारीख  निकल गई तो आपको उसका जुरमाना भुगतना पड़ेगा ,क्योकि अब बैंक अपने मन मुताबिक इस गलती के लिए पेनल्टी लगा सकती है .

बैंको ने सुप्रीम कोर्ट से  लगाई थी मांग 

क्रेडिट कार्ड  इस्यु कराने वाले सभी बैंक एनसीडीआरसी (NCDRC ) द्वारा 30 % का कैप लगाने से बाद से ही इसे हटाने की मांग किये जा रहे थे, इतना ही नहीं इससे सुप्रीम कोर्ट से भी बैंको द्वारा अपील की गई है.  बैंको की और से कहा गया था की 30 % की लिमिट तय किये जाने के चलते डेबिटकार्ड डिफॉलटर्स से ढंग से नहीं निपट पा रहे थे  . जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला लिया है की अब क्रेडिट कार्ड के बिल समय पर न भरने पर 50 %  का ब्याज बैंक ले सकते हैं. क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए ये बड़ा अलर्ट है.

समय पर कर दे  पेमेंट

सुप्रीम कोर्ट का ये ऐलान ऐसे क्रेडिट कार्ड यूजर्स पर भारी पड़ने वाला है, जो समय पर अपना क्रेडिट कार्ड बिल नहीं भरते ,ऐसे में अगर आप इस परेशानी से बचना चाहते हो तो अपने क्रेडिट कार्ड की बिल की अवधि समाप्त होने से पहले ही आपने बिल का पेमेंट कर दे. इसके अलावा इस आदेश के बाद आपके बैंक ने कितना ब्याज अप्लाय किया है , इस पर भी नजर रखे क्योकी  क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट का असर क्रेडिट स्कोर पर भी पड सकता है जो आपके लिए मुश्किल बन सकता है.

 

 

 

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