नए साल 2025 में कर्मचारी लोगो के भविष्य निधि संगठन (EPFO) में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने की उम्मीद है. ये बदलाव ईपीएफ (EPF) से पैसा निकाल ने के तरीको को आसान बनाएगा और लोगो को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने में भी मदद करेंगे. इसका सीधा असर पुरे भारत में लाखो कर्मचारीओ पर पड़ेगा. इन बदलावों का लक्ष्य अनुभव को बढ़ाना, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और एम्प्लाई-एम्प्लॉयर ट्रांसपैरेंसी में सुधार करना है.
अगर आप भी एक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी है. और आपका पैसा हर महीने पीएफ (PF) अकाउंट में जमा होता है. तो नए साल यानि 2025 में काफी बदलाव होने की संभावना है. अभी तक ईपीएफ (EPF ) में केवल 15000 रूपये तक की बेजीक सैलरी के हिसाब से पैसा जमा होता है. लेकिन अब सरकार ने एक नई योजना के तहत पूरी सैलरी के आधार पर ईपीएफ (EPF) में योगदान करने का विकल्प देने पर विचार कर रही है. इससे कर्मचारी लोग ज्यादा पैसे बचा सकती है. यहाँ पे साल 2025 में होने वाले कुछ बदलाव होने की संभावना है. आइए जानते हे उन बदलाव के बारे में.
एटीएम से निकाल पाएंगे पीएफ(PF) का पैसा
रिपोर्ट्स के अनुसार EPFO जल्द ही एक ऐसा एटीएम कार्ड जारी करने की योजना बना रहा है. जिससे कर्मचारी लोग किसी भी समय अपने ईपीएफ (EPF) खाते से पैसे निकल सकेंगे. यह सुविधा शायद अगले साल से लागु हो सकती है. नये नियम से ईपीएफ (EPF) से पैसे निकाल ने का प्रोसेस बेहद आसान और तेज हो जायेगा. कर्मचारी लोगो को इमरजेंसी के समय बड़ी राहत मिलेंगी.
कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन लिमिट
साल 2025 के नए नियमो के अनुसार कमर्चारिओ के ईपीएफ(EPF) कंट्रीब्यूशन की लिमिट खत्म कर दी जाएगी. फ़िलहाल कर्मचारी हर महीने अपने मूल वेतन का 12 % ईपीएफ (EPF) खाते में जमा करते हैं. हालांकि EPFO द्वारा तय 15,000 रुपये का उपयोग करने के बजाय, अब सरकारने नई उदारह योजना की तहत पूरी सैलरी के आधार पर ईपीएफ (EPF) में योगदान करने का विकल्प देने पर विचार कर रही है. इससे लोग ज्यादा बचत कर सकेंगे. उदाहर के जरिए देखे तो , अगर किसी कर्मचारी के बेसिक सैलेरी एक लाख रूपये है , तो वह अब 24000 रूपये प्रति महीने (कर्मचारी और नियोक्ता का मिलाकर )जमा कर सकेगा .
निवेश में होगा बदलाव और किसी भी बैंक ब्रांच से पेंशन
EPFO अब ऐक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF ) से होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा शेयर बाजार और अन्य निवेश क्षेत्रों में लगाने की योजना बना रहा है . इस कदम में कर्मचारीओ के ईपीएफ (EPF)पर मिलने वाला ब्याज और बढ़ने की संभवना हैं.
सितंबर 2024 में लेबल मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) को अप्रूव किया था. जिसकी तहत 78 लाख कर्मचारी सदस्य किसी भी बैंक ब्रांच से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन पा सकते हैं. अब तक पेंशनर्स को एक तय बैंक की शाखा में ही जाना होता था. इस नए सिस्टम से पेंशनर्स देश में कही भी रहकर पेंशन निकाल ने की आज़ादी मिलेंगी .
हायर पेंशन की समय सिमा
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सभी कंपनियों को निर्देश दिया है की, वे अपने कर्मचारी की सैलेरी की जानकारी 31 जनवरी 2025 तक पोर्टल पर अपलोड करे. इसके अलावा अगर कोई नियोक्ताओं को उच्च पेंशन आवेदन पर कार्रवाई करने के लिए 15 जनवरी, 2025 तक ईपीएफओ द्वारा अनुरोधित स्पष्टीकरण प्रदान करना आवश्यक है. इस प्रक्रिया से हायर पेंशन के आवेदनों को तेजी से निपटा जा सकेगा .