केंद्रीय बजट 2025 के दौरान निर्मला सीतारमण ने खुलासा किया कि लगभग 90 लाख करदाताओं ने अतिरिक्त कर का भुगतान करके स्वेच्छा से अपनी आय को अपडेट किया है, जिससे अपडेट रिटर्न दाखिल करने की अवधि दो साल से बढ़कर चार साल हो गई है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 शनिवार को केंद्रीय बजट 2025 पेश करते हुए कहा की लगभग 90 लाख से ज्यादा करदाताओं ने स्वेच्छा से अतिरिक्त कर का भुगतान करके अपनी आय अपडेट की है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा भी दो वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष कर दी.
आयकर बजट 2025
वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, “इसी के अनुरूप, हमने 2022 में उन करदाताओं के लिए अपडेटेड रिटर्न की सुविधा शुरू की है, जो अपनी सही आय की रिपोर्ट करने से चूक गए थे. करदाताओं पर हमारा भरोसा सही साबित हुआ. करीब 90 लाख करदाताओं ने अतिरिक्त कर का भुगतान करके स्वेच्छा से अपनी आय अपडेट की है. इस भरोसे को और आगे बढ़ाते हुए, मैं अब किसी भी आकलन वर्ष के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को मौजूदा दो साल से बढ़ाकर चार साल करने का प्रस्ताव करती हूं.”
इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री सीतारमण ने “परिवर्तनकारी” कर सुधारों का भी अनावरण किया, जिसमें सरल आयकर व्यवस्था से लेकर धन प्रेषण के लिए स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) की उच्च सीमा और मध्यम वर्ग के लोगो लिए आयकर लाभ शामिल हैं.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के बजट में आयकर को नियंत्रित करने वाले छह दशक पुराने कानून की जगह एक सरल, कम विस्तृत नया कानून लाने का वादा करते हुए कहा कि इसमें “न्याय” की भावना होगी और यह “पहले विश्वास करो, बाद में जांच करो” के सिद्धांत पर काम करेगा.
केंद्रीय बजट 2025-26 में मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए स्लैब में बदलाव किया गया है. निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि नई आयकर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को आयकर से छूट दी जाएगी.वेतनभोगी करदाताओं के लिए, मानक कटौती को ध्यान में रखते हुए यह आय सीमा 12.75 लाख रुपये होगी.
इस बदलाव के मुताबिक, 12 लाख रुपये से ज्यादा सालाना आय वाले लोगों के लिए 4 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा. देखे तो 4 से 8 लाख रुपये के बीच की आय पर 5 प्रतिशत , 8-12 लाख रुपये पर 10 प्रतिशत और 12-16 लाख रुपये पर 15 प्रतिशत कर लगेगा. आगे देखे तो 16 से 20 लाख रुपये के बीच की आय पर 20 प्रतिशत ,20-24 लाख रुपये पर 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा.
केंद्रीय बजट 2025 की नई व्यवस्था में 12 लाख रुपये की आय वाले करदाता को 80,000 रुपये का कर लाभ मिलेगा. और 18 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को 70,000 रुपये का कर लाभ मिलेगा और 25 लाख रुपये की आय वाले व्यक्ति को 1.10 लाख रुपये का कर लाभ मिलेगा.