पीएम किसान सम्मान निधि योजना : पीएम नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त वितरित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. लाभार्थी की स्थिति से लेकर ईकेवाईसी प्रक्रिया तक की सभी जानकारी दी गई है.
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 24 फरवरी 2025 को पीएम किसान योजना की 19वि क़िस्त वितरित की.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के तहत 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे तौर पर लगभग 22,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानि की पीएम-किसान योजना एक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक सरकारी पहल है, जिसे कृषि इनपुट और घरेलू खर्चों के लिए किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
यहां आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त, लाभार्थी की स्थिति, ई-केवाईसी प्रक्रिया के बारे में जानने की जरूरत है,जो आपको विस्तार से दी गई है
पीएम किसान सम्मान निधि योजना 19वीं किस्त की तारीख
पीएम नरेंद्रमोदी ने 24 फरवरी 2025 को किसान सम्मान निधि योजना की 19 वि क़िस्त की तारीख वितरित की. किसान वर्ग को यह सुनिश्चित करने के लिए कि पैसा उनके खातों में जमा हो गया है या नहीं, किसान लाभार्थी की स्थिति की जांच कर सकते हैं.
पीएम किसान योजना: लाभार्थी की स्थिति की जांच कैसे करें
पीएम किसान योजना के लिए लाभार्थी की स्थिति की जांच करने के चरण
1 .ऑफिसियल वेबसाइट http://pmkisan.gov.in पर जाएं.
2 . “किसान कॉर्नर” अनुभाग के अंतर्गत, “लाभार्थी स्थिति” पर क्लिक करें.
3 .अपना आधार नंबर या खाता संख्या दर्ज करें.
4 .अपना भुगतान इतिहास और पात्रता सत्यापित करें.
पीएम किसान योजना: ई-केवाईसी प्रक्रिया
पीएम किसान योजना से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए किसानों को ई-केवाईसी यानि की अपने ग्राहक को जानें प्रक्रिया से गुजरना होगा. इस योजना के तहत ई-केवाईसी पूरा करना एक अनिवार्य कदम है.
ई-केवाईसी पूरा करने की पूरी प्रक्रिया इस प्रकार है
1 . ऑफिसियल वेबसाइट http://pmkisan.gov.in पर जाएं.
2 . “किसान कॉर्नर” अनुभाग पर जाएं.
3 . अपना “मोबाइल नंबर अपडेट करें” चुनें.
4 . अपना आधार विवरण दर्ज करें.
5 . अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी से अपना विवरण सत्यापित करें .
पीएम किसान योजना की पात्रता
पीएम-किसान योजना उन सभी भूमिधारक किसान परिवारों के लिए उपलब्ध है जिनके नाम पर खेती योग्य भूमि है.
हालाँकि, निम्नलिखित लोग इसके पात्र नहीं हैं.
1 . प्रति माह 10,000 रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले पेंशनभोगी.
2. आयकरदाता.