income tax :नई कर व्यवस्था लागू होने के कारण करदाताओं को कुछ प्रमुख छूटों का लाभ नहीं मिलेगा.
वित्तीय वर्ष 2023-2024 में नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था बन गई है, इस व्यवस्था की कर दरें पुरानी व्यवस्था की तुलना में कम हैं, लेकिन इसमें बड़े भागो की छूट और कटौतियाँ समाप्त हो जाती हैं. इसका मतलब यह है कि अगर आप इनमें से किसी भी छूट का लाभ उठाना चाहते हैं , तो आपको खास तौर पर पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनना होगा. यहाँ, हम पुरानी कर व्यवस्था के तहत दी जाने वाली कुछ आम कटौतियों की सूची दे रहे हैं. कृपया ध्यान दें कि ये छूट केवल पुरानी कर व्यवस्था के तहत ही दी जाती हैं.
पुरानी कर व्यवस्था के तहत दी जाने वाली कटौतियाँ और छूट
1. सेक्शन 80 C के तहत निवेश :ELSS ,PPF ,SPF ,RPF में किये गए निवेश ,जीवन बीमा प्रीमियम के भुगतान, गृह ऋण की मूल राशि, सुकन्या समृद्धि योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना.
2 . सेक्शन 80 CCC : पेंशन फंड के प्रीमियम के लिए किया गया भुगतान.
3 . सेक्शन 80 CCD (1) : ये राष्ट्रिय पेंशन योजना या अटल पेंशन योजना में किये गए योगदान के विरुद्ध व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कटौती हैं.
(इस बीच, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ऊपर बताई गई तीन धाराओं (धारा 80सी, 80सीसीसी और 80सीसीडी) के तहत कटौती की संचयी सीमा ₹ 1,50,000 है. )
4 . सेक्शन 80 D : चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए अधिकतम ₹ 25,000 और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रूपये तक का भुगतान.
5 . सेक्शन 80 DD : विकलांग आश्रित की देखभाल से संबंधित व्यय पर कटौती.
6 . सेक्शन 80 G : निर्दिष्ट संस्थाओं को दिए गए दान पर कर कटौती.
हालांकि कुछ छूट नई कर वयवस्था में दी गई है. इनमे 50,000 रूपये की मानक कटौती और नियोक्ता योगदान के लिए 80CCD (2) शामिल हैं.
पुरानी कर व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपये तक की आय पर 12,500 रुपये और नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय पर 25,000 रुपये का कर लगेगा .