Vivad Se Vishvas Scheme का लाभ उठाए : 31 जनवरी तक टैक्स विवाद निपटाए

Hetal Chudasma

विवाद से विश्ववास (Vivad  Se  Vishvas )योजना 2024  की डेडलाइन आज  यानि 31 दिसंबर को खत्म होने वाली थी ,लेकिन अंतिम समय पर सरकार ने इस योजना की समयसीमा एक महीना आगे बढ़ाने का फैसला किया है.

 

आज 31 दिसंबर यानि की साल 2024 का आज आखरी दिन है. और कल  से नया साल (new year ) 2025 शुरू होने वाला है. इसी दौरान टैक्सपेयर्स के लिए एक खास खबर आयी है. सरकारने एंड समय पर विवाद से विश्वास स्कीम (Vivad Se Vishwas Scheme) की  डेडलाइन एक महीना ज्यादा बढ़ा दी है.  दरअसल, इस योजना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तय की गई थी..  पर सरकारने इसको बढ़ाकर 31 जनवरी तक कर दिया है. इसका मतलब यह है की टैक्सपेयर्स और एक महीना अपने विवादित टैक्स को कम कीमत में निपटा सकते है. और इस योजना का ऐलान मोदी 3 .0 के पहले बजट मे वित्त मंत्री द्वारा किया गया था. आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते है. ……

विवाद से विश्वास स्कीम (Vivad Se Vishwas Scheme) की डेडलाइन

आयकर विभाग (Income Tax Department)  ने टैक्सपेयर्स  के विवादित टेक्स मुद्दा को निपटा ने लिए विवाद  से विश्वास योजना (Vivad Se Vishwas Scheme) की शरुआत की थी . जिसका मकसद आयकर से जुड़े पुराने विवादों को निपटना और  टैक्सपेयर्स को राहत देना है. इस योजना के तहत टैक्सपेयर्स अपने विवादित टेक्स मामलो को आसानी से निपटा सकते है. विश्वास योजना (Vivad Se Vishwas Scheme) की  डेडलाइन  आज यानि 31 दिसंबर को ख़त्म होने वाली थी. लेकिन आयकर विभाग (Income Tax Department) ने सोमवार के दिन ही इस सबंध में नोटिफिकेशन जारी कर इसकी डेडलाइन को 1 महीने के लिए बढ़ाने का ऐलान किया था.मतलब अब  टैक्सपेयर्स  के पास इस योजना का लाभ उठाकर टेक्स विवाद निपटाने के लिए 31 जनवरी 2025  तक का समय है.

टैक्सपेयर्स अगर डेडलाइन तक टैक्स विवादों को नहीं निपटाया तो ? 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आयोगा यानी CBDT ने एक ऐलान किया है की अब विश्वास योजना (Vivad Se Vishwas Scheme) का लाभ अगले साल भी मिलेगा ,और 31 जनवरी तक सब टैक्सपेयर्स को अपने टेक्स सबंधित विवादों को निपटाना होगा ,अगर आपने 31 जनवरी तक आपके विवाद  को नहीं निपटाया तो,ऐसे स्थिति में 1 फरवरी 2025 या उसके बाद की जाने वाली घोषणाओं पर विवादित टैक्स डिमांड का 110 फीसदी पेमेंट करना पड़ेगा .

किसे हो सकता है इस योजना का फायदा 

विश्वास योजना (Vivad Se Vishwas Scheme) का फायदा ऐसे टैक्सपेयर्सको हो सकता है, जिस ने  विवादित टैक्स से जुड़े मामले के संबंध में अपनी दायर की गई है. जो भी  टैक्सपेयर्स 22 जुलाई  2024  तक सुप्रीम कोर्ट या फिर आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण में याचिका दायर की है, या फिर टैक्स ऑफिसर्स के द्वारा कोई अपील की गई हो, ऐसे ही टैक्सपेयर्स को स्किम की तहत कम कीमत भरकर अपना टैक्स निपटारा करने का फायदा मिल सकता है.

सरकारने अनुमान लगाया है की विश्वास योजना (Vivad Se Vishwas Scheme)  से लगभग 2.7 करोड़ प्रत्यक्ष कर मांगों का समाधान हो सकेगा, जिसकी कूल कीमत 35 लाख करोड़ रूपये हो सकती है. इस योजना के तहत आयकर विभाग (Income Tax Department) ने 4 तरह के फॉर्म जारी किये है.

फॉर्म 1 . : इसमें आप डिक्लेरेशन फाइल और अंडरटेकिंग देंगे.

फॉर्म 2 . : इस फॉर्म के तहत घोषणाकर्ता द्वारा पेमेंट की जानकारी दी जाएगी.

फॉर्म 3 . : यह अथॉरिटी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र के लिए होगा.

फॉर्म 4 . :अथॉरिटी द्वारा टैक्स एरियर के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट की जानकारी दी जाएगी.

 

विश्वास योजना (Vivad Se Vishwas Scheme) में पेहले 2 फॉर्म काफी जरूरी है.  पहला फॉर्म इनकम टैक्स (Income Tex ) से जुड़े हर विवाद के लिए अलग -अलग से भरना होगा. और दूसरा फॉर्म है उसमे आपको पेमेंट की जानकारी शेयर करनी रहेंगी . इसमें आपको अपील, आपत्ति, आवेदन, रिट याचिका या दावे को वापस लेने के प्रमाण के साथ अथॉरिटी को देना रहेगा. पहले दो फॉर्म टैक्सपेयर्स द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकेगा. ये फॉर्म आयकर विभाग (Income Tax Department) के ई-फाइलिंग पोर्टल यानी www.incometax.gov.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे.

डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट टेक्स 

भारत में डाइरेक्ट टैक्स के तहत इनकम टैक्स आता है.  जो भी लोग उनके तय किये गए दायरे में आते है उन्हें  अपनी इनकम की ब्रैकेट के हिसाब से टैक्स भरना रहता है. और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना पड़ता है. इनडाइरेक्ट टैक्स यानि  की इसकी तहत वस्तु एवं सेवा पर जीएसटी (GST ) के मामले आते है.  आप जो भी सामान या कोई वस्तु खरीदते हैं, या टेलीकॉम जैसी किसी सेवा का इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर जीएसटी देना पड़ता है. जिसे इनडाइरेक्ट टेक्स कहते है.

 

 

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